AIMIM नगरसेवक समीर पटेल की नगरसेवकी रद्द

 

मुंबई के गोवंडी वार्ड 137 से OBC आरक्षित सीट पर निर्वाचित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नगरसेवक समीर रमज़ान पटेल को जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा उनके जाति वैधता प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किए जाने के बाद अयोग्य ठहरा दिया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को अपनी महासभा की बैठक के दौरान उनकी अयोग्यता की घोषणा की।

पिछले एक सप्ताह के भीतर इस आधार पर पद गंवाने वाले पटेल दूसरे नगरसेवक हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह भांडुप के ‘एस’ वार्ड 111 से शिवसेना (UBT) के नगरसेवक दीपक सावंत को भी इसी कारण अयोग्य घोषित किया गया था।

अहिल्यानगर जिला जाति सत्यापन समिति के निर्णय के बाद BMC ने महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम और BMC अधिनियम के तहत समीर पटेल की सदस्यता रद्द कर दी। BMC प्रशासन ने कहा कि हालांकि इस मामले से संबंधित एक चुनाव याचिका स्मॉल कॉज कोर्ट में लंबित है, लेकिन समिति के आदेश पर कोई स्थगन (स्टे) नहीं दिया गया है और न ही उच्च न्यायालय से कोई अंतरिम राहत मिली है।

इसके परिणामस्वरूप प्रशासन ने अयोग्यता की कार्रवाई आगे बढ़ाई और नगरसेवक के रूप में समीर पटेल को मिले मानदेय, भत्तों और अन्य लाभों की वसूली के साथ आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश भी दिए।

समीर पटेल की अयोग्यता के बाद वर्ष 2026 की BMC में AIMIM की संख्या आठ से घटकर सात नगरसेवकों की रह गई है। गोवंडी के वार्ड 137 की OBC आरक्षित सीट अब आगे की कानूनी और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक रिक्त रहेगी।

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